फिल्म बनाने के नाम पर एक व्यवसायी से पैसा लेने के बाद कर्ज न चुकाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को शुक्रवार को जमकर फटकार लगाई. अदालत ने राजपाल से तुरंत आत्मसमर्पण करने के साथ ही बाकी बची 6 दिन की जेल की सजा पूरी करने के भी आदेश दिए.
इससे पूर्व मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल को फटकारने के साथ पूछा था कि वे शुक्रवार तक जवाब दें कि कब तक कर्ज चुकाएंगे. सर्वोच्च अदालत ने राजपाल से यह भी कहा था कि आपको छह दिन की जगह छह माह की जेल होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि आपने न्यायिक प्रक्रिया को मजाक समझ लिया है. आपको दिखाएंगे कि अदालत की ताकत क्या होती है.
दरअसल अभिनेता राजपाल यादव ने 'अता पता लापता' नाम की फिल्म बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था.
कर्ज के पैसे नहीं चुकाने पर कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में राजपाल यादव के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया. कोर्ट में बार-बार कर्ज की रकम चुकाने को लेकर राजपाल टालमटोल कर रहे थे.
शुक्रवार, 29 जुलाई 2016
राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ी, SC ने दिया 6 दिन जेल भेजने का आदेश
पढ़ाई का विषय हमेशा साइंस रहा। बी एससी इलेट्रॉनिक्स से करने के बाद अचानक पत्रकारिता की तरफ रूझान बढ़ा। नतीजतन आज मेरा व्यवसाय और शौक
दोनों यही बन गए।
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