पाकुड़। मशहूर अभिनेता गोविंदा, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, गायिका अल्का याज्ञिक, गायक उदित नारायण, फिल्म निर्देशक विमल कुमार, संगीतकार आनंद-मिलिंद, रानी मल्लिक के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पाकुड़ की न्यायालय ने बहुचर्चित परिवाद संख्या 52/97 के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अन्तर्गत फरार घोषित किया है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 1997 में आयी फिल्म छोटे सरकार में फिल्माये गये एक गाना ‘एक चुम्मा तु मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी, बिहार ले ले’ के बोल पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पाकुड़ सिविल कोर्ट में अधिवक्ता मोहनी मोहन तिवारी ने परिवाद दायर किया था। इस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की न्यायालय संज्ञान लेते हुए सभी को नोटिस भी किया था। खबर के मुताबिक इस मामले को लेकर गोविंदा और शिल्पा शेट्टी ने स्थायी रोक लगाने एवं परिवाद को खारिज करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका भी दायर किया था लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय ने गोविंदा के याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद न्यायालय द्वारा कई बार मुंबई पुलिस कमीश्नर के मार्फत भी नोटिस भेज कर उपस्थित होने को कहा गया। बावजूद न्यायालय में किसी ने आज तक आत्मसमर्पण नहीं किया।
इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पाकुड़ ने सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82 के तहत फरार घोषित किया गया और यदि इसके बावजूद सभी अभियुक्त न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध संपत्ति कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जायेगी। परिवादी अधिवक्ता एमएम तिवारी ने मीडिया को बताया कि मामला बहुत दिनों से लंबित चला आ रहा है। अभियुक्तों द्वारा न्यायालय के आदेशों का बार-बार उल्लंघन किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप न्यायालय का यह आदेश न्यायहित और जनहित में है।
शनिवार, 19 नवंबर 2016
एक चुम्मा तु मुझको उधार दे दे मामला.. गोविंदा व शिल्पा फरार घोषित,आत्मसमर्पण नहीं करने पर संपत्ति होगी जब्त
पढ़ाई का विषय हमेशा साइंस रहा। बी एससी इलेट्रॉनिक्स से करने के बाद अचानक पत्रकारिता की तरफ रूझान बढ़ा। नतीजतन आज मेरा व्यवसाय और शौक
दोनों यही बन गए।
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें